नगर निगम में आर्थिक तंगहाली है। निगम के पास वेतन देने के लिए पैसे भी नहीं है। ऐसे में अब सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 100 प्रतिशत यूजर चार्जेज वसूल किए जाए। यूएलबी ने लिखा कि डेार टू डेार कचरा कलेक्शन काे लेकर हाउस हेल्ड से यूजर चार्जेज वसूल नहीं किया जा रहा।
सभी नगर निगम, पालिकाएं व परिषद यूजर चार्जेज एकत्रित करने के लिए अपना मैकेनिज्म मजबूत करे। इसकाे लेकर नगर निगम प्राॅपर्टी टैक्स बिल के साथ यूजर चार्जेज काे एडजेस्ट कर बिल भेज सकता है। प्राॅपर्टी टैक्स बिल के साथ शहर के लाेग यह भी जमा करवा देंगे। शहर में करीब प्राॅपर्टीज एक लाख छत्तीस हजार हैं।
सफाई दराेगा काे दें चार्जेज, दाे दिन बाद मिलेगी रसीद
निगम की संयुक्त आयुक्त शालिनी चेतल ने बताया कि नया साल शुरू होने के साथ ही यूजर चार्ज जमा करवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहरवासियों से अपील है कि वह अपने एरिया में कार्यरत सफाई दरोगा के पास यूजर चार्ज जमा करवाएं। शहरवासियाें काे निगम कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। यूजर चार्जेज की रसीद सफाई दरोगा द्वारा एक या दो दिनों में संबंधित व्यक्ति को सौंप दी जाएगी। क्योंकि नगर निगम प्रशासन द्वारा ऑनलाइन जीएट काटी जाती हैं। ऐेसे में एक या दो दिन का वक्त रसीद में लगता है। हालांकि शहरवासी स्वयं भी नगर निगम कार्यालय आकर ऑनलाइन यूजर चार्ज जमा करवा सकता है।
इस प्रकार है मासिक यूजर चार्ज, ऑनलाइन भी करवा सकते हैं जमा
{100 वर्ग मीटर (प्लाॅट क्षेत्र) तक के होस्टलों समेत आवासीय मकान : 20 रुपए मासिक
{100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर (प्लाट क्षेत्र) तक के होस्टलों समेत आवासीय मकान : 40 रुपए मासिक
{200 वर्ग मीटर से 400 वर्ग मीटर (प्लाट क्षेत्र) तक के होस्टलों समेत आवासीय मकान : 50 रुपए मासिक
{400 वर्ग मीटर से अधिक (प्लाट क्षेत्र) तक के होस्टलों समेत आवासीय मकान : 100 रुपए मासिक
{इडब्ल्यूएस फ्लैट को छोड़कर 2000 वर्ग फीट तक आच्छादित क्षेत्र वाले अपार्टमेंट्स व फ्लैट के लिए : 50 रुपए प्रति फ्लैट
{2000 वर्ग फीट से अधिक के आच्छादित क्षेत्र वाले अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स के लिए : 100 रुपए प्रति फ्लैट्स
{अनाज मंडी व सब्जी मंडी इत्यादि में दुकानों, सर्विस स्टेशनों, रेस्टोरेंटों, ढाबों, मत्स्य दुकानों आदि 200 वर्ग फीट तक के आच्छादित क्षेत्र वाले व्यक्तिगत दुकानों और निजी दुकानों के कार्यालयों के लिए : 25 रुपए मासिक
{अनाज मंडी व सब्जी मंडी इत्यादि में दुकानों, सर्विस स्टेशनों, रेस्टोरेंटों, ढाबों, मत्स्य दुकानों आदि 200 वर्ग फीट से अधिक के आच्छादित क्षेत्र वाले व्यक्तिगत दुकानों और निजी दुकानों के कार्यालयों के लिए : 100 रुपए प्रति माह
{इंडोर सुविधाओं के बिना नर्सिंग होम, क्लीनिक्स/अस्पतालों/औषधालयों, 50 बिस्तरों तक के अस्पतालों के लिए : 1500 रुपए मासिक
{50 बिस्तर से अधिक परंतु 100 बिस्तरों तक अस्पतालों के लिए : 3000 रुपए मासिक
{मॉल, सिनेमा हाल और अधिसूचित बूचड़खानों सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों के लिए - आच्छादित क्षेत्र का 0.50/ प्रति वर्ग फीट
कारखानों, मिलों - प्लाॅट क्षेत्र का 0.50/प्रति वर्ग मीटर
{बैंकों, सभागारों, गेस्ट हाउसों (10 कमरों तक) : 500 रुपए मासिक
{मैरिज हॉल, बैंक्विट हॉल, होटल (10 कमरों से अधिक) , कॉम्प्लेक्स पार्टी लॉन : 4000 रुपए मासिक
{500 तक की सदस्यता वाले रेस्टोरेंट सुविधा के साथ क्लबों के लिए : 500 रुपए मासिक
{500 से अधिक सदस्यता वाले रेस्टोरेंट की सुविधा के साथ क्लबों के लिए : 1000 रु. मासिक
{पेट्रोल पम्प, गैस स्टेशन : 1000 रुपए मासिक
{केंद्रीय तथा राज्य सरकार और लोक संस्था कार्यालय/कॉम्प्लेक्स, कल्याण संगठन/समितियां : 150 रुपए मासिक
दो एकड़ तक किसी प्रकार की सभी शैक्षणिक संस्थाएं : 500 रुपए मासिक
{दो एकड़ से ज्यादा पांच एकड़ तक किसी प्रकार की सभी शैक्षणिक संस्थाएं : 1000 रुपए मासिक
{पांच एकड़ से ज्यादा तक किसी प्रकार की सभी शैक्षणिक संस्थाएं : 2000 रुपए मासिक
{बीपीएल मकानों, अधिसूचित स्लम, मलिन बस्तियां और इडब्ल्यूएस फ्लैट्स : 5 रुपए मासिक
जानिए... किसे मिलेगा छूट का फायदा
कोई व्यक्ति, भवन मालिक, संस्था, कॉम्प्लेक्स मालिक आदि एक वर्ष का यूजर चार्ज एक मुश्त जमा करवाता है। ऐसे में संबंधित व्यक्ति, संस्था या फर्म को 10 फीसद की छूट दी जाएगी।
संस्थाओं से की गई है अपील: शालिनी
शहरवासियों, कंपनियों, शैक्षणिक संस्थाओं, पेट्रोल पंप संचालकों, बैंक,अस्पताल, क्लीनिक, सब्जी मंडी, अनाज मंडी के दुकान आदि से अपील है कि वह अपना यूजर चार्ज सफाई दरोगा या नगर निगम कार्यालय में जल्द से जल्द जमा करवाएं। यदि कोई व्यक्ति या फर्म एक साल का यूजर चार्ज एक मुश्त जमा करवाता है उसे 10 फीसद की छूट दी जाएगी।'' - शालिनी चेतल, संयुक्त आयुक्त।
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source https://www.bhaskar.com/local/haryana/hisar/fatehabad/news/order-to-collect-door-to-door-garbage-recovery-with-user-charges-preparation-of-property-tax-bill-127302916.html
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