Ticker

6/recent/ticker-posts

Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

Responsive Advertisement

'फोन कॉल पर हुई टिप्पणी का कोई गवाह न हो, वह एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं'

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फोन पर बात करते हुए किसी के लिए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करना एससी-एसटी के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।

source https://www.amarujala.com/chandigarh/punjab-haryana-high-court-judgement-in-case-of-sc-st-act?utm_source=rssfeed&utm_medium=Referral&utm_campaign=rssfeed

Post a Comment

0 Comments