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फीस वसूली के एकल बेंच के आदेश को हरियाणा सरकार ने दी खंडपीठ में चुनौती, एक अक्टूबर को सुनवाई

उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के साथ ही वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकार के शुल्क लेने की अनुमति देने वाले आदेश को हरियाणा ने भी खंडपीठ में चुनौती दे दी है।

source https://www.amarujala.com/haryana/panchkula/haryana-bench-challenging-the-order-of-single-bench-for-collection-of-fees-panchkula-news-pkl3885966123?utm_source=rssfeed&utm_medium=Referral&utm_campaign=rssfeed

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