जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिंहा की पीठ ने डिफॉल्ट बेल की मांग वाली प्रजापति की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए उनके वकील विक्रम चौधरी से कहा कि उन्हें इसके लिए हाईकोर्ट जाना चाहिए।