बदलाव: हरियाणा में शराब खरीदने और बेचने की उम्र घटी, पहले 25 साल थी, अब 21 हो गई
लाइसेंस धारक या उसका कर्मचारी 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को कोई शराब या नशीली दवा बेचता है, तो वह किसी भी अन्य दंड के अतिरिक्त 50,000 रुपये तक के जुर्माने का पात्र होगा।