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हाईकोर्ट ने कहा: नाबालिग की सहमति वैध नहीं, 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी की अपील खारिज

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में संबंध में सहमति की दलील को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि नाबालिग की सहमति को वैध नहीं माना जा सकता।

source https://www.amarujala.com/chandigarh/punjab-and-haryana-high-court-said-consent-of-minor-is-not-valid

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