अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने दोषियों पर 60-60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोनों दोषियों को सजा सुनाई है।
source https://www.amarujala.com/haryana/rewari/crime/rewari-10-years-imprisonment-for-2-convicts-of-attempt-to-murder-by-shooting
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