दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। 21 फरवरी 2019 को गला दबाकर खांडा निवासी युवक की हत्या की थी।
source https://www.amarujala.com/haryana/sonipat/crime/life-imprisonment-to-a-woman-convicted-in-the-murder-of-a-youth-in-sonipat
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