बचाव पक्ष के वकील पुनीत वर्मा ने बताया कि 2014 से जिला अदालत में केस की सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को सीआरपी की धारा 313 के तहत आरोपी को अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया।
source https://www.amarujala.com/haryana/rohtak/crime/rohtak-bomb-blast-case-accused-abdul-karim-alias-tunda-presented-his-side-in-the-court-2023-02-10
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