जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। 16 मई 2018 को पीजीआई में मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में गांव बिघाना निवासी कोमल ने पूरी घटना के बारे में बताया था।
source https://www.amarujala.com/haryana/jind/crime/life-imprisonment-to-murderer-in-jind-of-haryana-2023-03-22
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