अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अलग से कैद काटनी होगी।
source https://www.amarujala.com/haryana/jind/crime/20-years-imprisonment-to-a-man-convicted-of-raping-a-minor-in-jind-2023-05-12
0 Comments