Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

सुप्रीम कोर्ट: सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद तलाक लेने वाली बेटी अनुकंपा नौकरी की हकदार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि किसी सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद तलाक लेने वाले मृतक (कर्मचारी) की बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं होगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ