Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Ticker

6/recent/ticker-posts

सुप्रीम कोर्ट: जब तक असामान्य आरोप न हो, मजिस्ट्रेट को आरोपी को समन नहीं करना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी मजिस्ट्रेट को आरोपी को तब तक समन नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई असामान्य आरोप न हो।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ