स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने शुक्रवार को सभी डिवीजनल कमिश्नर को पत्र जारी कर निजी स्कूलों की ओर से ली जा रही फीस पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। प्रधान सचिव ने अपने आदेशों में कहा कि उनके पास शिकायतें आई हैं कि कुछ निजी स्कूल महीने की ट्यूशन फीस के अलावा शुल्क वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले जारी आदेशों में स्पष्ट किया जा चुका है कि सभी निजी स्कूल केवल महीने की ट्यूशन फीस ही विद्यार्थियों से ले सकते हैं। इन आदेशों की पालना न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ।
सभी स्कूलों को भेज दी गई आदेशों की कॉपी : डीईओ
जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग से आए आदेशों की कॉपी सभी स्कूलों को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी स्कूल इन आदेशों की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए आला अधिकारियों को लिखा जाएगा ।
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source https://www.bhaskar.com/local/haryana/ambala/kurukshetra/news/take-only-the-tuition-fee-of-the-month-private-127283839.html
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